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Kavita Upadhyay
राजधानी दिल्ली में सड़क हादसों के दौरान घायल लोगों की मदद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने केंद्र की राह-वीर योजना को लागू करने का निर्णय लिया है.
इस योजना का मकसद यह है कि सड़क दुर्घटना के बाद के सबसे अहम समय यानी गोल्डन ऑवर में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि गंभीर रूप से घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को 25000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि आर्थिक प्रोत्साहन और कानूनी सुरक्षा मिलने से ज्यादा लोग बिना डर के आगे आकर मदद करेंगे.
क्या है राह-वीर योजना का उद्देश्य?
राह-वीर योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करना है. सरकार का कहना है कि अगर घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर के अंदर अस्पताल पहुंचाया जाए तो उसकी जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है. वहीं ज्यादातर लोग पुलिस कार्रवाई या कानूनी झंझट के डर से हादसे के शिकार लोगों की मदद करने से बचते हैं. इस योजना के जरिए उस डर को दूर करने की कोशिश की गई है, ताकि आम नागरिक मानवता के नाते आगे आ सके.
किन लोगों को मिलेंगे 25000 रुपये?
योजना के तहत वह व्यक्ति पुरस्कार का पात्र होगा, जिसने किसी गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत सहायता दी हो और उसे गोल्डन ऑवर के अंदर हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया हो. हर मामले में एलिजिबल व्यक्ति को 25000 रुपये की नकदी राशि दी जाएगी. अगर एक ही दुर्घटना में एक से ज्यादा लोगों की मदद की जाती है, तब भी अधिकतम 25000 रुपये ही मिलेंगे. साल भर में चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये का विशेष पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा.

कैसे होगा चयन और पेमेंट?
इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर एक मूल्यांकन समिति बनाई जाएगी. इस समिति में जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल होंगे. चयनित राह-वीरों को पुरस्कार राशि सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी. पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाएगी और इसके लिए अलग बैंक खाता रखा जाएगा. इस योजना में केंद्र सरकार राज्यों को प्रारंभिक अनुदान भी देगी. यह योजना मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित गुड सेमेरिटन नियमों के अनुरूप है. नियमों के तहत अपनी इच्छा से मदद करने वाली नागरिकों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है,
