New Delhi (Namami Digital News Desk)
सुनहरी बाग रोड चौराहे पर पुरानी मस्जिद के ध्वस्तीकरण की आशंका जताते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और पुलिस से रुख पूछा और सभी पक्षकारों से 12 जुलाई को संयुक्त निरीक्षण करने को कहा।
सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। वक्फ बोर्ड ने एनडीएमसी को मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकने की मांग की है।बोर्ड ने कहा कि, मामले को दोनों पक्षों के साथ व्यावहारिक तरीके से निपटाया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि उनकी अंतरात्मा को संतुष्ट होना होगा कि सभी धार्मिक संरचनाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है और धार्मिक संरचनाओं पर नीति समान रूप से लागू की जाती है।
दुर्भावनापूर्ण तरीके से मस्जिद को ध्वस्त करने की योजनाः वकील
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता वजीह शफीक ने कहा कि, अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिस के एक पत्र के आधार पर उनकी उपस्थिति के बिना साइट पर निरीक्षण किया।
इसमें एनडीएमसी को 150 साल पुरानी मस्जिद के स्थान पर सुनेहरी बाग चौराहे को फिर से डिजाइन करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि दुर्भावनापूर्ण और मनमाने तरीके से मस्जिद को ध्वस्त करने की योजना है।